Chhattisgarh Divyang Pension Yojana 2024 | छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना

Chhattisgarh Divyang Pension Yojana 2024 – छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिव्यांगो के लिए चलाई जाने वाली पेंशन योजना है जिसमे दिव्यांगो को प्रतिमाह 500 रुपय की धनराशी दी जाती है

छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना क्या है

यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के दिव्यांगो के लिए चलाई जाने वाली योजना है जिसमे छत्तीसगढ़ के दिव्यांगो को 500 रुपय प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है यह पैसे बैंक के माध्यम से दिए जाते है इस योजना का लाभ केवल उनको मिलता है जिनकी दिव्यान्गता या विकलांगता 60% से अधिक है

छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना का विवरण

योजना का नामछत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना।
आरंभ होने की तिथि2009
लाभदिव्यांग लोगो को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
लाभार्थीराज्य के दिव्यांग लोग।
नोडल विभागसमाज कल्याण विभाग ,छत्तीसगढ़।
आवेदन का तरीका

छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना कब शुरू हुई

यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने 2009 में शुरू की थी इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगो की आर्थिक मदद करना है जिससे की उनका जीवन थोड़ा आसान हो सके

छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना में कितने पैसे मिलते है

छत्तीसगढ़ सरकार की दिव्यांग पेंशन योजना में छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ के दिव्यांगो को प्रतिमाह 500 रुपय पेंशन के रूप में देती है जिसमे केंद्र और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी होती है इसमें केंद्र सरकार 300 और राज्य सरकार 200 रुपय देती है

छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना की आयु सीमा

छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन लेने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है जबकि अधिकतम आयु सीमा 79 वर्ष रखी गई है अर्थात 18 से 79 वर्ष तक का कोई भी दिव्यांग छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले सकता है पर उसकी दिव्यान्गता 60% से अधिक होनी चाहिए

छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना पात्रता

  • दिव्यान्गता 60% से अधिक होनी चाहिए
  • छत्तीसगढ़ का नागरिक होना चाहिये
  • आयु 17 वर्ष से 79 वर्ष के बीच होना चाहिए
  • दिव्यांग का नाम गरीबी रेखा में होना चाहिए

छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

यदि कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसके लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक है

  • आधार कार्ड
  • दिव्यान्गता का सर्टिफिकेट
  • छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र
  • गरीबी रेखा का राशन कार्ड
  • बैंक का खाता जिसमे पेंशन दी जायेगी
  • फोटो
  • मोबाइल नंबर जिस पर आपको योजना से सम्बंधित सूचनाएं दी जा सके
  • आय प्रमाण पत्र जिससे यह पता चले की व्यक्ति गरीबी रेखा में है

छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन

यदि आप छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना की पात्रता रखते है और आप इसके लिए आवेदन करना चाहते है तो निम्नलिखित स्टेप्स के अनुसार आवेदन करें

  • छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र ई – डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में उपलब्ध है।
  • ई – डिस्ट्रिक्ट पोर्टल खुलने के बाद लाभार्थी को नागरिक का चयन करना होगा।
  • अब लाभार्थी को पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करते समय आपको निम्नलिखित विवरण भरना होगा –  आवेदक का नाम , मोबाइल नंबर , ई मेल आई डी , आधार कार्ड नंबर
  • ऑनलाइन पंजीकरण होने के बाद अपने जो ईमेल आई डी और पासवर्ड दिया है उससे आप लॉग इन करें
  • अब आप दिव्यांग पेंशन योजना आप्शन को चुने
  • अब आपके सामने फॉर्म खुलेगा जिसे आप सावधानी से भरे
  • फॉर्म के साथ आपको निम्नलिखित दस्तावेज आपलोग करने होंगे – आधार कार्ड , आय प्रमाणपत्र , गरीबी रेखा का राशन कार्ड , दिव्यान्गता का प्रमाणपत्र , फोटो , बैंक पासबुक
  • भरी गई सभी जानकारी अच्छे से चेक कर लीजिये और यदि सभी जानकारियाँ सही है तो फॉर्म को सबमिट कर दीजिये
  • ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद आप आवेदन की स्थिति विकल्प से अपने आवेदन की स्थिति जान सकते है

छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

यदि आप छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो आपको निम्न स्टेप्स फालो करने होंगे

  • छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना का फॉर्म समाज कल्याण विभाग के आफिस से ले सकते है
  • अब इस फॉर्म में सभी जानकारियाँ ध्यान से भरिये
  • अब फॉर्म में मांगे गए दस्तावेजो को इसके साथ संलग्न करिए
  • अब भरे हुए फॉर्म को संलग्न दस्तावेज सहित नगर निगम या ग्राम पंचायत के कार्यालय में जमा कर सकते है
  • यदि आपके फॉर्म में भरी गई जानकारियाँ नियम के अनुसार सही पायी जाती है तो आपके बैंक के खाते में दिव्यांग पेंशन आना शुरू हो जायेगी

छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन का लिंक

यहाँ पर हम आपको इस योजना का ऑनलाइन फॉर्म का डायरेक्ट लिंक दे रहे है जिससे की आप सीधे इस फॉर्म को भर सके CLICK HERE FOR ONLINE FORM

छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना Contact Number

यदि आप इस योजना से सम्बंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है या कोई शिकायत या सुझाव देना चाहते है तो आप इसके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते है या कार्यालय जानकार भी यह काम कर सकते है

  • छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का टोल फ्री नंबर :- 18002338989
  • छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का फ़ोन नंबर :- 07712277901
  • छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल हेल्पलाइन नंबर :- 07714013758
  • छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग का ई-मेल :-
    • dpsw.cg@gov.in
    • dpsw.cg@gmail.com
  • छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का ई-मेल :- edistricthd.cg@gmail.com
  • समाज कल्याण संचालनालय – छत्तीसगढ़ समाज कल्याण परिसर,
    माना कैम्प, रायपुर – 492015

छत्तीसगढ़ दिव्यांग हेल्पलाइन नंबर

छत्तीसगढ़ दिव्यांग हेल्पलाइन नंबर 155326 है इस पर कॉल करके सभी दिव्यांग जन सरकार से सहायता प्राप्त कर सकते है कृपया इसे अधिक से अधिक लोगो तक शेयर करें जिससे की सभी को इसकी जानकारी हो सके

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